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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी के ख़िलफ मानहानि का मामला दर्ज कराया!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने संगठन को ‘21वीं सदी का कौरव’ बताने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ उत्तराखंड के हरिद्वार की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने आरएसएस के ख़िलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत अदालत में परिवाद दायर किया है।

कांग्रेस नेता ने इस साल नौ जनवरी को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरोप लगाया था कि ‘21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ़ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं, उनके साथ देश के दो से तीन सबसे अमीर लोग खड़े हैं।

राहुल गांधी ने कहा था कि कौरव कौन थे? 21वीं सदी के कौरव के बारे में बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं, उनके साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति खड़े हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि क्या पांडवों ने किसी ग़रीब आदमी के ख़िलाफ अपराध किया था? क्या पांडवों ने नोटबंदी की थी क्या, ग़लत जीएसटी लागू किया था क्या? क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? कभी नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि कानून इस जमीन के तपस्वियों से चोरी करने का एक तरीका है।

न्यायाधीश शिव सिंह ने वादी को 12 अप्रैल 2023 को अग्रिम सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है।

ज्ञात रहे कि पिछले 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी।

दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।