उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को चूहे को मारना इतना महंगा पड़ गया कि अब उसे इस मामले में पांच साल तक की सजा भी हो सकती है. पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच के बाद कोर्ट में 30 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर दी है. इस चार्जशीट को लेकर सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोप पत्र में एक एक कड़ी को जोड़ा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मीडिया में जारी किए गए वीडियो, सम्बंधित अलग-अलग विभागों के जानकारों की सलाह को भी शामिल करते हुए ये आरोप पत्र तैयार किया गया है
'चूहे की हत्या' मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, जानें इन आरोपों में कितनी सजा हो सकती है?#ATDigital #Rat #Wildlife #AnimalCruelty pic.twitter.com/B9S3tRe6y4
— AajTak (@aajtak) April 11, 2023
इस मामले को लेकर विवेचना अधिकारी राजेश यादव ने संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र में लिखा है कि मनोज धारा 11(पशुक्रूरता निवारण अधिनियम) और धारा 29 (पशु हत्या या अपाहिज करना) में आरोपित पाया गया है. आरोप पत्र को मजबूत बनाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि चूहे के फेफड़े ख़राब थे, उनमे सूजन थी, लीवर में भी इन्फेक्शन था. इसके आलावा चूहे की माइक्रोस्कोपीक जाँच में भी ये स्पष्ट किया गया था कि चूहे की मृत्यु दम घुटने से हुई है.
#बदायूं चूहा मर्डर प्रकरण में पुलिस ने कोर्ट में 30 पन्नो की चार्जशीट दाखिल की।
क्रूर तरीके से मनोज नाम के युवक ने पानी मे डुबो कर की थी चूहे की हत्या।
बदायूं कोतवाली क्षेत्र की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी थी pic.twitter.com/LTszElp0rF— Journalist Shah Nawaz (News 24) (@MohdSha63333660) April 11, 2023