भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। उन पर रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने बताया कि मामले में स्वत: संज्ञान लिया गया है। अफजलगंज पुलिस थाने में राजा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 153ए (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा, निवास आदि के आधार पर अलग-अलग समूहों मे द्वेष उत्पन्न करना) और धारा-506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, रामनवमी के मौके पर आयोजित शोभायात्रा के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के कई वीडियो वायरल हुए थे।
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हैदराबाद : अफजगंज पुलिस ने आईपीसी की अलग अलग धारों में टी राजा पर केस दर्ज किया है, जिसके तहत राजा सिंह पर धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना व आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया है इंडिया टुडे में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक पुलिस में टी. राजा सिंह…
Mohammed Zubair
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Mar 30
BJP से निलंबित नेता टी राजा सिंह के खिलाफ़ भड़काऊ भाषणों की वजह से कई FIR दर्ज हैं. लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों के खिलाफ़ खुले तौर पर हिंसा और मारने-काटने की बात करते हुए देखा जाता है