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केंद्र को #नोटबंदी का फ़ैसला क़ानून के ज़रिए लेना चाहिए था : उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना

केंद्र को नोटबंदी का फैसला कानून के जरिए लेना चाहिए था: न्यायमूर्ति नागरत्ना
नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 रुपये की श्रंखला वाले नोटों को बंद करने का फैसला गजट अधिसूचना के बजाए कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था क्योंकि इतने महत्वपूर्ण मामले से संसद को अलग नहीं रखा जा सकता।.

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार को 4:1 के बहुमत के साथ सही ठहराया, हालांकि न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं।.