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कैथल, अर्बन एरिया कैथल में पनप रही अवैध कालोनी को जेसीबी की मदद से हटाया गया : रवि जैस्ट की ख़ास रिपोर्ट

Ravi Press
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विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर चलाया गया पीला पंजा
कैथल, 27 सितम्बर ( ) जिला में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अशीष कुमार के पूरे अमले अर्बन एरिया कैथल में पनप रही अवैध कालोनी को पीला पंजे की मदद से हटाया गया। अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चलाने का कार्य दोपहर 12 बजे से किया गया।

जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने बताया कि अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा, पट्टी कायस्थ सेठ में कैथल-अम्बाला रोड पर 4 एकड़ भूमि में बनी मिट्टी की सड़कें, रिहायशी प्लाटों की डीपीसी तथा सीवरेज नैटवर्क को जेसीबी से हटाया गया। उन्होंने बताया कि भू मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के मौके पर सभी अवैध निर्माण करने करने का मामला आया था। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।


जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व तीन साल की सजा प्रावधान है।