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कैथल, बक़ाया ब्याज़ माफ़ी के लिए महिलाओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 दिसंबर 2022 तक लिया जा सकता है योजना का लाभ : रवि जैस्ट की रिपोर्ट

Ravi Press
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बकाया ब्याज माफी के लिए महिलाओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 दिसंबर 2022 तक लिया जा सकता है योजना का लाभ : डीसी
कैथल, 11 दिसम्बर ( ) हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में 1 दिसंबर 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
॒ उपायुक्त डॉ. संगीता तेतरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया की यह योजना उन महिला ऋणीयों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छ: महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी1.
॒ उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया की छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय राशि दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
॒ उन्होंने बताया की हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थीयों को लाभ देने की इस प्रकिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। डीसी ने सभी लाभार्थीयों से आह्वान किया की वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए।
वर्ष 2023 प्रस्तावित कलैक्टर रेट निर्धारित किए जाने के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति 20 दिसंबर तक दे सकता है सुझाव या आपत्ति :- डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल
कैथल
11 दिसम्बर
( रवि प्रेस )
डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने बताया कि जिला कैथल की सभी तहसीलों, उप-तहसीलों में वर्ष 2023 (1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 ) प्रस्तावित कलैक्टर रेट निर्धारित किए जाने हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी सुझाव या आपत्ति है तो वे 20 दिसंबर तक संबंधित उपमंडल अधिकारी, कैथल एवं राजस्व अधिकारी, कैथल कार्यालय में स्वयं हाजिर होकर या ई-मेल आईडी डीआरओकेटीएल डॉट एचआरवाई एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम (droktl.hry@gmail.com)पर दे सकता है।