तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार को रांची के सरायकेला जिला कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.
दोषियों के लिए सजा का एलान पांच जुलाई को होगा.
रांची से 130 किलोमीटर दूर सरायकेला-खरसांवा ज़िले के कदमडीहा गाँव के तबरेज़ अंसारी पर 17 जून, 2019 को भीड़ ने चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी.
अगले दिन 18 जून को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस दौरान तबीयत ख़राब होने से 22 जून को उनकी मौत हो गई.

तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन
तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता अल्ताफ़ हुसैन ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है.
उन्होंने बीबीसी से कहा, “कोर्ट ने आइपीसी की धारा 304 के तहत इन्हें दोषी पााया है. इसमें 10 साल से लेकर उम्रक़ैद तक की सजा का प्रावधान है. हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है. हम दोषियों के लिए उम्रक़ैद की माँग करेंगे. हमें भरोसा है कि अदालत उन्हें उम्रक़ैद की सजा सुनाएगा. “
उन्होंने कहा, “इस मामले के मुख्य अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रकाश मंडल पहले से ही जेल में थे. दोषी करार दिए जाने के बाद बाकी के 9 अभियुक्तों को भी कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है. इस मामले के 2 अभियुक्त सुमंतो महतो और सत्यनारायण नायक साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिए हैं, जबकि कुशल महतो नामक एक अभियुक्त की पहले ही मौत हो चुकी है.”
दोषी करार गए लोगों के नाम- पप्पू मंडल उर्फ़ प्रकाश, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महली, भीमसेन मंडल और सुनामो प्रधान.
क्या था मामला
साल 2019 के जून महीने की 17 तारीख को जमशेदपुर से वारस अपने गाँव लौट रहे 24 साल के तबरेज अंसारी को सरायकेला इलाक़े के धातकीडीह गाँव के कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया था. उसके बाद बिजली के पोल में बाँधकर उनकी पिटाई और ‘जय श्री राम’ के नारे लगवाने के आरोप थे. फिर अगली सुबह पुलिस को सौंप दिया गया.
पुलिस ने उन्हें चोरी के आरोप में जेल भेजा. वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई और 22 जून को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी थी.
Ashraf Hussain
@AshrafFem
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झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज़ अंसारी कि हत्या मामले में कोर्ट ने 13 में से 10 को दोषी करार दिया, 2 बरी, एक कि ट्रायल के दौरान हो चुकी मौत, 5 जुलाई को अदालत सुनायेगी सज़ा! वकील ने कहा ‘हो सकती उम्र क़ैद कि सज़ा’.
कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी पाया है उसमें प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल हैं.
19 जून 2019 में भीड़ ने तबरेज़ पर चोरी का आरोप लगा खंभे से बांधकर पीटा था जिसमें उसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी!
झारखंड
19 जून 2019 को भीड़ ने तबरेज अंसारी को चोरी का आरोप लगा कर इतना पीटा की उसकी मौत हो गई!
4 साल बाद कोर्ट ने 13 मे से 10 लोगों को दोषी पाया है!
वहीं 1 की मौत हो चुकी है और 2 को बरी कर दिया गया है!
दोषियों के नाम– (चामू नायक) (महेश महली) (विक्रांत मंडल) (भीम सिंह मंडल)… pic.twitter.com/BZNYTrEtCG
— Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) June 27, 2023