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थैंक्यू सुप्रीम कोर्ट : बदकिस्मत #बिलकीस_बानो के बलात्कारी आज़ाद रहेंगे और बिलकीस “आजाद समाज” मे अपने ही बलात्कारियों के बीच उम्र भर की क़ैद काटेगी!

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano) की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। याचिका में बिलकिस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार कर दिया था जिसमें उन्होंने 11 दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द पीठ गठित करने की मांग की थी।

सुनाई गई थी सजा

गौरतलब है कि, गुजरात सरकार की सिफारिश के बाद 2002 में बिलकिस बानो से दुष्कर्म के बाद उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए इन 11 लोगों को मुंबई की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद ऊपर की अदालतों ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन, इसी साल 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में समय गुजरात सरकार ने उनको पूर्व रिहाई का लाभ दे दिया था।

1992 वाली नीति

गुजरात में कैदियों की सजा माफ करने के लिए 2014 में गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश और नीतियां जारी की गईं। इसमें कहा गया है कि दो या इससे अधिक लोगों की सामूहिक हत्या या सामूहिक दुष्कर्म करने वाले कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें समय से पहले रिहाई भी नहीं दी जा सकती। बिलकिस बानो के मामले में ये नियम नहीं लागू किया गया। इसके पीछे कारण ये रहा कि, पूरे मामले में सीबीआई ने की और 11 लोगों को दोषी करार दिया गया। गुजरात सरकार की वर्तमान नीति के हिसाब से इनकी रिहाई नहीं हो सकती थी।

ये भी जानें

1992 की नीति से रिहाई के लिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा, सभी आरोपियों पर वही नीति लागू होगी जिस दिन इन आरोप सिद्ध हुआ और दोषी पाए गए। मामला 2002 का था लिहाजा 1992 वाली नीति लागू हुई। 1992 में लागू हुआ कानून कहता है, अगर किसी कैदी ने 14 साल पूरे कर लिए हैं और सजा माफी के लिए अनुरोध करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। सरकार के पास उसकी सजा खत्म करके रिहाई करने का अधिकार हैं।


Romana Isar Khan
@romanaisarkhan
बदकिस्मत #बिलकीस_बानो
बलात्कारी आजाद रहेंगे और बिलकीस “आजाद समाज” मे अपने ही बलात्कारियों के बीच उम्र भर की कैद काटेगी !!!
गजब का बुलंद इंसाफ है !!!

Tayyab Samim Ansari
@TayyabSamimAns3
सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़िस बानो की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी। बिलक़िस बानो का 21 साल की उम्र में गैंग रेप किया गया, उसके 3 साल के बेटे & 6 परिवार वालों का क़त्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएँगे?

ren
@reenin13

who were charred to death?Not in support of cheering d release or garlanding d rapists. But, those who are mad about Bilkis’ rapists would care to outrage against Yasin Malik and Farooq? No, they got state patronage and were hailed as a youth leader #BilkisBanoCase
#बिलकीसबानो

News24
@news24tvchannel
बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

#BilkisBano ने अपने दोषियों को वक़्त से पहले रिहा करने के फ़ैसले को चुनौती दी थी | Bilkis Bano

Hansraj Meena
@HansrajMeena
गुजरात में 2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के पक्ष में दिए गए रिहाई आदेश के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीमकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का फैसला बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है। मी लॉर्ड ये फैसला है या फरमान? #JusticeForBilkisBano