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बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी को हल्के में नहीं लिया जा सकता : अदालत

बेंगलुरू, 31 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के एक कथित सदस्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है, जिसने बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की थी।.

अदालत ने सीएफआई के खिलाफ मामला इसलिए रद्द किया क्योंकि पुलिस उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत आरोप लगाने से पहले सरकार से मंजूरी लेने में विफल रही।.