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बैकुंठपुर/गंगेव : बेलवा कुर्मियान गोहत्या प्रकरण में 6 लोगों के ऊपर एफ़आईआर दर्ज : माखन सिंह पटेल की रिपोर्ट

Makhan Singh Patel
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*बेलवा कुर्मियान गोहत्या प्रकरण में 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज //*
*श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई थी वारदात //*
*हत्यारों ने गायों का पैर बांधकर मरने के लिए छोड़ा था //*
*3 गायें मौके पर भूख प्यास से तोड़ी थीं दम*
*एक को सियार कुत्तों ने खाया था जीवित।।*

*बैकुंठपुर/गंगेव*
मनगवां थाना क्षेत्र गंगेव चौकी के बेलवा कुर्मियान गाँव में 17 एवं 18 अगस्त 2022 के दरमियान हुई गौहत्या की वारदात पर मनगवां थाना पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 421/2022 दिनांक 19/08/2022 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 आईपीसी की धारा 429 एवं 34 में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।


*जन्माष्टमी के आसपास क्रूरतम वारदात*
मामला तब प्रकाश में आया था जब श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन दिनांक 19 अगस्त 2022 को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ गायों के पैरों में रस्सी बांधकर किन्ही खेतों के पास छोड़ा हुआ था जिसमें वीडियो बनाने वाले ने दिखाया कि एक गाय को जीवित अवस्था में सियार और कुत्तों ने खा लिया है जबकि दो अन्य गाय पैर बंधे हुए मृत पड़ी हुई थी और उसी के आसपास कुछ जीवित गाय भी पैर बंधे हुए पड़ी हुई थी।

इस मामले का वीडियो पंकज पटेल एवं बृजलाल पटेल निवासी बेलवा कुर्मियान के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी को फॉरवर्ड किया गया था जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि गांव के सरपंच पति प्रदीप पटेल के द्वारा गांव वालों को साथ में लेकर गायों का पैर बांधकर छोड़ दिया गया था और बताया गया था कि इन्हें गाड़ी में भरकर दूसरी जगह ले जाया जाएगा लेकिन गाड़ी आने में देरी हुई थी और गायों को वहीं छोड़ दिया गया और उनमें से तीन या चार गाय मौके पर ही मर गईं थीं। इस प्रकार मामला संज्ञान में आने के बाद एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा मामले को मनगवां अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कृपा शंकर द्विवेदी एवं मनगवां थाना प्रभारी जय प्रकाश पटेल के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग की गई थी। मामला इसके बाद मीडिया में भी चलने पर संज्ञान लेते हुए एसडीओपी मनगवां कृपा शंकर द्विवेदी ने मनगवां थाना प्रभारी को एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

 

*इन इन लोगों के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर*

दिनांक 19 अगस्त 2022 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन समय 9:43 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर क्रमांक 421/2022 दर्ज की गई जिसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 429 एवं 34 के तहत मामला गंगेव चौकी प्रभारी मनीषा उपाध्याय के द्वारा पंजीकृत…..