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मुख़्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास की साजिश से जुड़े एक मामले में दोष मुक्त कर दिया!


उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को यूपी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास की साजिश से जुड़े एक मामले में दोष मुक्त कर दिया है.

ये मामला 2009 में दर्ज हुआ था. मामला मोहम्मदाबाद के मीर हसन ने दर्ज करवाया था.

तब 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी पर 307 का मामला दर्ज हुआ था.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मीडिया से कहा, ”मुख्तार 2005 से ही गाज़ीपुर जेल में निरुद्ध थे. ये घटना 2009 की बताई जाती है, जिसमें जेल में रहते हुए उनको अभियुक्त बना दिया गया था. जबकि वो एफआईआर में नामजद भी नहीं थे. इस मामले में आज अदालत में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया है.’

गाजीपुर

➡️कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया

➡️हत्या के प्रयास के मुकदमें में दोष मुक्त करार दिया

➡️गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

➡️मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा

➡️120 B के तहत मुख्तार पर दर्ज हुआ था 307 का मामला.

Puneet Kumar Singh
@puneetsinghlive

2009 में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ था, आज एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले में मुख्तार अंसारी उस मुकदमे से बरी हो गए. कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया.

Puneet Kumar Singh
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2009 में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ था, आज एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले में मुख्तार अंसारी उस मुकदमे से बरी हो गए. कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया.