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#मुख्तार_अंसारी और भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट में 10-10 साल की सुनाई गई सज़ा!

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर ) ने दोनों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद सजा की घोषणा हुई। इस मामले में एमपी-एमएलए एडीजे कोर्ट चतुर्थ में 12 दिसंबर को गवाही पूरी हुई थी। जिरह और बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए गुरुवार की तिथि तय थी। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में ही बंद है। बुधवार को उसे बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था। जहां प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर 1991 में अवधेश राय हत्याकांड के बाद 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था।

लंबे समय तक ट्रायल नहीं होने से मामला टलता रहा। पिछले कुछ वर्षों से इस केस की सुनवाई इलाहाबाद की बेंच कर रही थी। लेकिन बाद में मुकदमा जिला सत्र न्यायायलय के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया गया। गुरुवार को विशेष जज एडीजे दुर्गेश पांडेय ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मुख्तार और भीम सिंह को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाई गई।

ईडी की कस्टडी से मुख्तार अंसारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इधर, दोषी करार दिए जाने के बाद भीम सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मालूम हो कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी।

भाई अजय राय ने माफिया मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 1996 में मुख्तार और उसके सहयोगी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

इसमें अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कॉन्सटेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा चार्ज किया गया था।

ANI_HindiNews
@AHindinews

न्यायालय द्वारा दोनों(मुख्तार अंसारी और भीम सिंह) को 10 वर्ष का कारावास और 5-5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गैंग चार्ज में कुल 5 मुकदमें दिखाए गए थे। पांचों मुकदमें हत्या और हत्या के प्रयास के थे: नीरज श्रीवास्तव, ADGC क्रिमिनल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

Guruprasad Gowda
@Gp_hjs

Former MLA #MukhtarAnsari convicted in ’26-year-old’ case, gets 10 years in prison under Gangster Act for attacking police official!

If attack on Police takes such long for judgement, imagine situation of common man

Siddhartha Sanatani 🇮🇳🚩
@Sid_santani____

#मुख्तार_अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सुनाई गई सज़ा।

कल मुस्कुराने वाला मुख्तार अंसारी आज कोर्ट में रोया है।।
बुलडोजर वाले बाबा ने जमकर जो धोया है 😂😂😂

 

 

Parvez Ahmad
@parvezahmadj

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में 10 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना..30 साल में एक नहीं, 3 माह में, तीन सजा ! काश न्यायिक सिस्टम ठीक काम करता तो यूपी का 20% मुसलमान मुख़्तार के नाम पर गालियां नहीं खा रहा होता ! मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि UP को मुस्लिम माफिया विहीन कर दे !

भारत समाचार | Bharat Samachar
@bstvlive
➡MP-MLA कोर्ट के फैसले को HC में चुनौती देगा मुख्तार

➡मुख्तार अंसारी 10 दिनों में दाखिल करेगा अपील

➡गाजीपुर MP-MLA ने आज सुनाई है 10 साल की सजा

➡कोर्ट ने मुख्तार अंसारी,भीम सिंह को 10 साल की सुनाई सजा

➡5 में 4 मुकदमों में बरी होने के आधार पर अपील करेगा मुख्तार।