बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चंडीगढ़ बीजेपी चीफ़ अरुण सूद के ख़िलाफ़ मानहानि मामले में एफ़आईआर दर्ज की है.
ये एफ़आईआर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ ट्वीट करने को लेकर की गई है.
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख (केपीसीसी) के संचार उप प्रमुख रमेश बाबू ने 19 जून को पुलिस में शिकायत की थी जिसके एक सप्ताह बाद क़ानूनी सलाह पर शिकायत दर्ज की गई है.
केपीसीसी के संचार प्रमुख और मंत्री प्रियांक खड़गे भी इसमें शिकायतकर्ता थे.
उन्होंने मालवीय और सूद पर ‘अपने दर्शकों को भड़काने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं के ख़िलाफ़ दुर्भावनापूर्ण, झूठी और भड़काऊ सामग्री फैलाने का आरोप लगाया है.’
साथ ही उनके ख़िलाफ़ ऐसे अपराध का आरोप लगाया है जिनमें आईपीसी की धाराओं 505(2), 153 ए, 120 बी और 34 के तहत सज़ा होती है.
प्रियांक खड़गे ने कहा है कि वीडियो और बीजेपी नेताओं के बयान ‘न केवल राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की छवि ही ख़राब कर रहे हैं बल्कि सांप्रदायिक कलह को भड़का रहे हैं और कांग्रेस नेताओं के व्यक्तित्व को ग़लत तरीक़े से पेश कर रहे हैं.’
पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, भाषा के आधार पर दो समूहों में वैमनस्य फैलाना), 120बी (साज़िश), 504 (किसी को जानबूझकर उकसाने के लिए उसका अपमान करना) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है.
एफ़आईआर में शिकायतकर्ता के रूप में प्रियांक खड़गे का नाम पुलिस ने हटा दिया है क्योंकि उसका तर्क था कि शिकायतकर्ता केवल एक ही हो सकता है.
#WATCH | Whenever BJP bears the burnt of law, they cry. They have a problem following the law of the land. I want to ask the BJP that which part of the FIR has been filed with a mala fide intention. We have done it after taking legal opinion: Karnataka Minister Priyank Kharge on… pic.twitter.com/OGtVsjrl6O
— ANI (@ANI) June 28, 2023