उत्तर प्रदेश राज्य

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी, सील किए गए ”हिस्से” को बाहर रखा गया!

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है. हालांकि, इस सर्वे से सील किए गए स्थल को बाहर रखा गया है.

अदालत ने श्रृंगार गौरी परिसर, वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर के हिस्से का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एएसआई को अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त तक कोर्ट में जमा करनी होगी.

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मामले में सर्वे में पाए गए कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिए थे. आदेश में कथित शिवलिंग को बिना कोई क्षति पहुंचाए जांच कर उसकी डेटिंग करने को कहा गया था.

अदालत ने जिला प्रशासन को इससे पहले निर्देश दिया था कि वो मस्जिद परिसर के उस स्थल को सील कर दें जहां अदालत के निर्देश पर हुए वीडियोग्राफी के दौरान ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया गया था.

19 मई को हिन्दू पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच के लिए एक याचिका दायर की थी.

इसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी का वह हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है उसे छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की जानी चाहिए.