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हरियाणा : कई इलाक़ों में साम्प्रदायिक टकराव के बाद, धारा-144 लगाई गई, इंटरनेट सेवा बंद : शांति की अपील

हरियाणा के नूंह ज़िले के मेवात क्षेत्र में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच टकराव हुआ है, जिसमें दो दर्जन के क़रीब लोग घायल हुए हैं।

हरियाणा के नूंह ज़िले में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच टकराव और पथराव के बाद हालात ख़राब हो गए। कई वाहनों, दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया है।

इसके अलावा पुलिस थाने और सरकारी कार्यालयों में भी आग लगाने के साथ तोड़फोड़ की सूचना है।

यह यात्रा गुरुग्राम से शुरू हुई थी और नूंह जा रही थी। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जो भड़काऊ नारे लगा रहे थे।

फ़िरोज़पुर झिरका के झीर मंदिर के निकट पेट्रोल बम से हमला हुआ और पथराव शुरू हुआ।

हालात क़ाबू करने के लिए पुलिस ने नूंह में फ़्लैग मार्च निकाला है। वहीं, प्रशासन ने ज़िले में बुधवार आधी रात तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया है।

मेवात में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा निकालने का एलान किया था। इस यात्रा में मोनू मानेसर को भी शामिल होना था।

मोनू मानेसर बजरंग दल का वही चरमपंथी है, जिसने दो मुस्लिम युवाओं नासिर और जुनैद को उनकी काम में ज़िंदा जला दिया था और फ़रार हो गया था।

पुलिस अभी तक इस अपराधी को गिरफ़्तार नहीं कर सकी है।

ANI_HindiNews

@AHindinews
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हरियाणा: 31 जुलाई को नूंह में दो समूहों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।

नूंह के उपायुक्त प्रशांत पंवार ने जिलावासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बृजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना निंदनीय है, ऐसे में जिला प्रशासन लोगों से अपील करता है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा-144 लागू की गई है। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित जिले के अन्य इलाकों में मंगवार को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की उपायुक्त ने की अपील
वे आज अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है और उपद्रव फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग इस दौरान अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें।

जिले में लगाई गई धारा-144
उन्होंने बताया कि जिला में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा-144 लगाई गई है। इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जिला में इंटरनेट सेवा हुई बंद- उपायुक्त
इसके अलावा, जिले में इंटरनेट सेवा भी पूर्णतया बंद करने के आदेश टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए हैं ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार की अफवाहें आदि ना फैलाई जा सकें। उन्होंने आमजन से पुनः अपील करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों को अपने अकाउंट से शेयर ना करें और जिला में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिले के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं।