राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितता से जुड़े एक मामले में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की चार दिनों की हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने एसीबी की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया. एसीबी ने अदालत से अनुरोध किया कि एक गहन जांच के लिए उसे खान से पूछताछ करने जरूरत है. खान की 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध करते हुए एसीबी ने दावा किया कि खान के पांच रिश्तेदारों को बोर्ड में नियुक्त किया गया था, जबकि 22 लोग ओखला से थे.
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