उत्तर प्रदेश राज्य

आगरा : अपहरण और हत्या के आरोपित को सुनाई सज़ा, आजीवन जेल में रहेगा युवक : राहुल अग्रवाल की रिपोर्ट!

Rahul Agarwal
=============
अपहरण और हत्या के आरोपित को सुनाई सजा, आजीवन जेल में रहेगा युवक, यमुना नदी से मिली थी लाश
आगरा। युवती के अपहरण,एवं हत्या के मामले मे आरोपित संदीप निवासी ग्राम पीली पोखर खंदौली को दोषी पातें हुये अपर जिला जज रनवीर सिंह ने आजीवन कारावास एवं 45 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

मेला देखने गई थी युवती
आगरा के थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकी पुत्री 22 अप्रैल 2018 को अपने बहनोई, बहन एवं भाई के साथ गांव में मेला देखने गई थी। वहां से आरोपित संदीप वादी की पुत्री को बहलाकर बाइक पर बैठा भगा ले गया। पुलिस ने वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध अपहरण आरोप में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान वादी की पुत्री की लाश यमुना नदी से बरामद होने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपहरण के साथ साथ हत्या की भी धारा बढ़ा उसके विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

आजीवस कारावास और अर्थदंड लगाया
मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा ,उसके दमाद, पुत्र, पुत्री के अतिरिक्त डा. संजय कुमार गुप्ता, विवेचक प्रशांत त्यागी, एसआई जितेंद्र सिंह, एसआई योगेंद्र सिंह, अनिल कुमार सिंह, कांस्टेबल घनश्याम दीक्षित कांस्टेबल आयुषी एवं देवेंद्र प्रताप सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया

वहीं आरोपी की तरफ से अपने बचाव के लिए डा. देवेंद्र कुमार एवं विशाल नामक युवक को पेश किया। अपर जिला जज रणवीरसिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रूपेश गोस्वामी के तर्क पर आरोपी को अपहरण एवं हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 45 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।