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इमरान ख़ान को उनके शायाने-शान सुरक्षा दी जानी चाहिए : इस्लामाबाद हाई कोर्ट

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक फ़ैसले में कहा है कि इमरान ख़ान को वैसी सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के स्टेटस के अनुसार हो।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ के नेता इमरान ख़ान की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फ़ैसला दिया है।

पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह की धमकी के बाद इमरान ख़ान ने अपनी याचिका में पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के क़रीबी कहे जाने वाले राना सनाउल्लाह ने मार्च में कहा था कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी को यह लगेगा कि उसके अस्तित्व पर ही ख़तरा है, तो वह अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जा सकती है।

इमरान ख़ान की ओर संकेत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा थाः देश की राजनीति उस मक़ाम पर पहुंच गई है जहां पीटीआई और पीएमएल में से किसी एक ही का अस्तित्व बचा रहेगा।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़, अदालत ने इमरान ख़ान को दी जा रही सुरक्षा के मौजूदा नियमों के बारे में पूछताछ की।

इमरान ख़ान के वकील ने कोर्ट को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर पिछले साल नवंबर में जानलेवा हमला हुआ था।