उत्तर प्रदेश राज्य

उत्तर प्रदेश में निगम के चुनाव अप्रैल/मई महिने में हो सकते हैं, 11 से 17 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन किया जायेगा : रिपोर्ट

लखनऊ।उत्तर प्रदेश में पिछले साल नवम्बर/दिसंबर के महिने में नगर निगम के चुनाव होने थे लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से इनका टाइम आगे बढ़ गया था, अब लगता है कि प्रदेश में नगर निगम के प्रस्तावित चुनाव अप्रैल या मई के महिने में हो सकते हैं, पहले 4 दिसंबर 2022 तक का समय वोटरलिस्ट में नाम बढ़वाने का दिया था मगर एक बार फिर से नया कार्यक्रम घोषित हुआ है, इसी से ये क़यास लगाए जा रहे हैं कि निगम के चुनाव अप्रैल/मई महिने में हो सकते हैं

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन का मौका 11 से 17 मार्च के बीच मिलेगा। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर इसके लिए संपर्क करें। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु पूर्ण करने वाले अर्ह युवा मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे। मतदान केंद्र पर पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त बीएलओ 10 मार्च से 17 मार्च तक रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने इस संबंध में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन 10 मार्च 2023 को मतदान केंद्रों पर होगा। इसी सूची पर दावे, आपत्तियां की जा सकेंगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 18 से 22 मार्च तक होगा। बाद में अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा।

गंगवार ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई बैठक में कहा कि पुनरीक्षण कार्य में कोई ढिलाई न हो। पिछले पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं के नाम गायब हो जाने, किसी अन्य वार्ड में स्थानांतरित हो जाने, किसी कारण से मतदाता सूची में नाम न जुड़ पाने जैसी शिकायतों पर इस बार विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त बीएलओ / पर्यवेक्षकों की बैठक सभी जोनों पर व तहसील/नगर पंचायतों पर करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कहा गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

10 मार्च को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

नगर निकाय चुनाव को लेकर 10 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार 10 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 11 से 17 मार्च के बीच इस सूची पर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि अभियान में मतदाता सूची में नाम जोड़े, काटे, संशोधित एवं स्थानांतरित किए जाएंगे।

एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता भी आवेदन कर सकेंगे। यदि मतदाता ऑनलाइन ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर जारी कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, ड्राफ्ट के रूप में निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियों का प्राप्त करना 11 से 17 मार्च तक होगा।

दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 से 22 मार्च तक, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों पांडुलिपियों की तैयारी तथा पूरक सूची-1 में समाहित करने की तिथि 23 से 31 मार्च तक, अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन एक अप्रैल को होगा।