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केवल एक लाख डॉलर के निवेश पर आप भी ईरान का पांच वर्षीय रेज़िडेन्स वीज़ा पा सकते हैं : रिपोर्ट

ईरान सरकार ने विदेशी नागरिकों को पांच साल का रेज़िडेन्स वीज़ा केवल एक लाख डॉलर के निवेश पर देने की योजना बनाई है।

समाचार एजेंसी इर्ना की रिपोर्ट के मुताबिक़, इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहीम रईसी ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति के विधि सहायक के प्रस्ताव पर विदेशी नागरिकों के लिए रेज़िडेन्स वीज़े के क़ानून में संशोधन करते हुए और देश में विदेशी मुद्रा के प्रोत्साहन की नीति के तहत यह फ़ैसला लिया गया है कि अब विदेशी नागरिकों को ईरान का पांच साल का रेज़िडेन्स वीज़ा केवल एक लाख डॉलर में दिया जाएगा। इसके आधार पर, ईरान का गृह मंत्रालय इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह उन विदेशी नागरिकों के बारे में रिपोर्ट देगा जो ईरान में अधिकतम एक महीने के लिए एक लाख डॉलर का निवेश करते हैं या लंबी अवधि के लिए एक लाख डॉलर को जमा कराते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद वित्त मंत्रालय उसकी जांच करके उनके लिए पांच साल का निवास परमिट जारी करेगा।

उल्लेखनीय है कि ईरान फ़ार्स की खाड़ी के देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश है। 8 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आर्थिक विकास और विस्तार की बहुत अधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। भौगोलिक तौर पर ईरान एक ऐसा देश है कि जिसकी ज़मीनी, समुद्री और हवाई सीमा दुनिया के अधिकतर देशों तक पहुंच के लिए सबसे उचित और सुरक्षित रास्ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के नियम निवेश के लिए भरोसेमंद हैं और तेहरान दूसरे देशों या विदेशी कंपनियों के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है।