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*गुप्त सूत्र* (मुख़बिर) लिखने पर पत्रकारों के ऊपर नहीं लगा सकते मानहानि केस, सर्वोच्च न्यायालय

Makhan Singh Patel
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*गुप्त सूत्र (मुखबिर) लिखने पर पत्रकारों के ऊपर नहीं लगा सकते मानहानि केस – सर्वोच्च न्यायालय*
नई दिल्ली:- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक त्रिपुरा के केस में नारायण नाम के पत्रकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया है जस्टिस डी वाई चंड्रचूर्ड की बेंच ने कहा कि गुप्त सूत्र मुखबिर लिखने में पत्रकारों के ऊपर मानहानि केस दर्ज नहीं किया जा सकता है गुप्त सूत्र मुखबिर किसी भी रिपोर्ट या खबर का बिना प्रमाण दे सकता न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने उदाहरण देते हुए कहा कि ये वैसा होगा कि हम पुलिस को कहे कि आप मुखबिर। की जानकारी दो नहीं तो मानहानि केस दर्ज होगा । गुप्त सूत्र या मुखबिर बिना रिकॉर्ड के जानकारी देते हैं तो पत्रकार चाहे तो उस खबर को प्रमुखता के साथ लिख सकता है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व है ।