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नारी सम्मान : गुजरात में 2002 में बिल्क़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सज़ा पाए सभी 11 दोषी रिहा

गोधरा: गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहा हो गए। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Shyam Meera Singh
@ShyamMeeraSingh
गुजरात दंगों में बिलक़िस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई। बिलक़िस बानो के साथ सामूहिक रेप किया गया। 2008 में कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी पाया और उम्र क़ैद की सजा सुनाई। आज मोदी की गुजरात सरकार ने उन 11 आरोपियों को रिहा कर दिया है। आज ही मोदी जी लाल क़िले से कुछ बोले थे।

Swati Mishra
@swati_mishr
गुजरात में 2002 में गर्भवती बिल्किस बानो और उनके परिवार की महिलाओं का गैंगरेप किया गया, 7 लोगों का कत्ल किया गया. 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद हुई. इनकी सजा माफ करके आज इन्हें स्वतंत्रता दे दी गई. आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी सम्मान की काफी बातें की हैं.

 

पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया। इसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया। मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे। मायत्रा ने कहा क‍ि कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले।

यह है मामला
तीन मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्कीस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिल्कीस उस समय पांच महीने की गर्भवती थीं। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। अदालत को बताया गया कि छह अन्य सदस्य मौके से फरार हो गये थे। इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।