गोधरा: गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहा हो गए। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
Shyam Meera Singh
@ShyamMeeraSingh
गुजरात दंगों में बिलक़िस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई। बिलक़िस बानो के साथ सामूहिक रेप किया गया। 2008 में कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी पाया और उम्र क़ैद की सजा सुनाई। आज मोदी की गुजरात सरकार ने उन 11 आरोपियों को रिहा कर दिया है। आज ही मोदी जी लाल क़िले से कुछ बोले थे।
2002 बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास कि सज़ा काट रहे सभी 11 दोषियों को आज गोधरा उप जेल से रिहा कर दिया गया… pic.twitter.com/U7uZJ5tuPs
— Ashraf Hussain (@AshrafFem) August 15, 2022
Swati Mishra
@swati_mishr
गुजरात में 2002 में गर्भवती बिल्किस बानो और उनके परिवार की महिलाओं का गैंगरेप किया गया, 7 लोगों का कत्ल किया गया. 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद हुई. इनकी सजा माफ करके आज इन्हें स्वतंत्रता दे दी गई. आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी सम्मान की काफी बातें की हैं.