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Maharashtra : फडणवीस बोले- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में OBC कोटे के साथ चुनाव की दी अनुमति, जानें पूरा मामला

फडणनवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसने आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को आवंटित करने की अनुमति दी है।

महाराष्ट्र में अब ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यह बात कही।

भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकायों के लिए तत्काल चुनाव नहीं कराने का अनुरोध किया है क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए उनकी आबादी के बारे में अनुभवजन्य आकंड़ों की कमी के चलते अलग कोटा रखा था।

राज्य चुनाव आयोग से चुनाव की नई तारीखों की घोषणा न करने का अनुरोध
फडणनवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसने आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को आवंटित करने की अनुमति दी है। लेकिन सरकार ने राज्य के चुनाव आयोग से तत्काल चुनाव की नई तारीखों की घोषणा नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि कई इलाके भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं और स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर संभालने की जरूरत है।

पिछली सरकार पर लगाया था समय बर्बाद करने का आरोप
पिछले महीने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी द्वारा शिवसेना का बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन करने के बाद वह उप मुख्यमंत्री बने। इससे पहले फडणवीस ने पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार पर इस मुद्दे पर केंद्र पर उंगली उठाकर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया।