हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बैकफुट पर #TheKerelaStory के निर्माता,फिल्म
रिलीज पर कोर्ट ने रोक से किया इंकार
32000 girls धर्मांतरण सीन को हटाए…. 5 मई को होगी रिलीज
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विवादास्पद बहुभाषी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।जस्टिस एन नागेश और सोफी थॉमस की पीठ ने निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन पर ध्यान दिया कि वे “अपमानजनक टीज़र” को बनाए रखने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें एक बयान है कि केरल से “32,000 महिलाओं” को परिवर्तित किया गया और एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए।आदेश सुनाने वाले न्यायमूर्ति नागेश ने कहा कि फिल्म के ट्रेलरों को देखने के बाद, “हम पाते हैं कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।