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UP Electricity Bill : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल को कितना सस्ता किया है, जानें क्या हैं नए रेट

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल की दरों में एक बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार के इस कदम से लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है।

UP Electricity Bill: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल की दरों में एक बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नई दरों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रहने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के पुराने 7 प्रति रुपये प्रति यूनिट के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 6 रुपये के अधिकतम स्लैब को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का बड़ा फायदा 2.9 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (UPERC) ने शनिवार को नई दरों की घोषणा की है। इस दौरान यूपीईआरसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का भी फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक बड़ी जनता को राहत मिलने वाली है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –

पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की थी।

बिजली बिल की दरों में हुए बदलाव के बाद शहरी क्षेत्र में 0 से 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर आपको 5.5 प्रति यूनिट रुपये खर्च करने होंगे। 101 से 150 यूनिट पर 5.5 रुपये प्रति यूनिट। वहीं 151 से 300 यूनिट पर आपको प्रति यूनिट 6 रुपये का भुगतान करना है। इसके अलावा अगर आप 300 से ज्यादा यूनिट का उपयोग करते हैं। ऐसे में आपको प्रति यूनिट 6.5 रुपये खर्च करने होंगे।

वहीं 7 रुपये प्रति यूनिट के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अगर आप बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। ऐसे में आपको 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर प्रति यूनिट 3 रुपये का भुगतान करना है।

ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 100 यूनिट तक उपभोग करने पर प्रति यूनिट 3.35 रुपये। 101 से 150 यूनिट तक उपभोग करने पर आपको प्रति यूनिट 3.85 रुपये का भुगतान करना होगा। 151 से 300 पर 5 रुपये प्रति यूनिट, 300 से अधिक पर 5.5 रुपये प्रति यूनिट की पेमेंट करनी होगी। सरकार ने 500 यूनिट से अधिक उपभोग पर 6 रुपये के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 यूनिट से अधिक उपभोग करने पर उपभोक्ता को 6 रुपये की जगह 5.5 रुपये का भुगतान प्रति यूनिट करना होगा।