हैदराबाद:ऑल इंडिया मजलिस ऐ इत्तेहादुल मुस्लिमीन Aimim पार्टी हैदराबाद की प्रमुख पार्टी है,जिससे हैदराबाद लोकसभा से असदउद्दीन ओवैसी साँसद हैं,तथा सात विधायक शहर हैदराबाद में Aimim से निर्वाचित हैं।
6 साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में जेल में बंद एक व्यक्ति को पुलिस ने चादर घाट थाने में बंद कर रखा था,इस ख़ौफ़नाक घटना के बारे में जब Aimim पार्टी के विधायक अहमद बलाला को पता चला तो थाने पहुंच गए जिसके बाद धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी विधायक ने 6 साल की मासूम से बलात्कार करने की बात को सुनकर विधायक भड़क गए।
कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर आरोपी की जमकर धुनाई करी,विधायक और अन्य तमाम लोग खड़े हुए देखते रहे. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मलकपेट से विधायक अहमद बिलाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चदेरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां बंद एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई कर दी. दिलचस्प तो यह रहा कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में जाकर यह सबकुछ किया और पुलिस तमाशा देखती रही।
#WATCH: AIMIM MLA from Malakpet, Ahmed Bilal, along with party workers attacked a man at Chaderghat Police Station, who is accused of attempting to rape a 6-year-old girl. #Hyderabad pic.twitter.com/ViThA2FpXj
— ANI (@ANI) May 14, 2018
हैदराबाद में 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म
बीते 1 मई (मंगलवार) को हैदराबाद के एक सिनेमा थिएटर के कर्मचारी ने 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया था. पुलिस ने कहा था कि पीड़िता सनतनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले बोराबंदा इलाके में स्थित थिएटर में पानी लेने गई थी, उसी दौरान कर्मचारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान प्रसाद (25) के रूप में हुई. वह विजेता थिएटर में सफाईकर्मी है.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता एक मजदूर की बेटी है और वह थिएटर में पानी लेने इसलिए गई थी, क्योंकि उसके बगल में स्थित झुग्गी बस्ती में पानी की आपूर्ति नहीं है. पुलिस के एक अधिकारी ने पीड़िता के पिता के हवाले से कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर लड़की के मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वह चिल्ला न सके, फिर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. सनतनगर के पुलिस निरीक्षक ई. वेंकट रेड्डी के अनुसार, बाल यौन अपराध निवारण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है