उत्तर प्रदेश राज्य

#प्रयागराज : बिना अनुमति नहीं होंगी #क्रिसमस व #नववर्ष की पार्टियां, प्रशासन ने जारी किए निर्देश : अश्वनी कुमार की रिपोर्ट!

Ashwani Kumar
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प्रयागराज: बिना अनुमति नहीं होंगी क्रिसमस व नव वर्ष की पार्टियां, प्रशासन ने जारी किए निर्देश*
प्रयागराज : संगम नगरी में क्रिसमस और नए साल के जश्न और पार्टियां बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं होंगी। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ऑडोटोरियम, क्लब या आयोजन स्थलों में सामूहिक गतिविधि व समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति पार्टी करने वाले होटलों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त, राज्य कर अरविंद वर्मा ने बताया है कि होटलों में इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संसोधन अधिनियम 2017 के तहत आते हैं। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
बिना अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर 20 हजार रुपए जुर्माना अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उन्होंने नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या पर होने वाले कार्यक्रम के लिए 20 दिसम्बर से पहले आवेदन करने के लिए कहा है।